एनपीएस योजनान्तर्गत कार्मिकों के द्वारा दिनाक 01.04.2022 के पश्चात आहरण की राशि को पुनः जमा करवाने की सम्पूर्ण प्रोसेस
राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 126 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2022 से एनपीएस के स्थान पर सभी राज्य कर्मचारियों के लिये ओपीएस लागू की जा चुकी है, किन्तु इसके पश्चात भी एनपीएस योजनान्तर्गत अनेक कार्मिकों द्वारा दिनांक [101042022 से 2808 2022 तक एनएसडीएल पोर्टल पर ऑटो प्रोसेस के माध्यम से एनपीएस राशि के विरूद्ध आशिक आहरण प्राप्त कर लिया था। जिसको अब वापस जमा कराने के ऑर्डर जारी किए गए हैं राज्य कार्मिको के द्वारा निकली गई राशी को चार किस्तों में अधिकतम जमा करवाया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जानकारी हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे है सरकार ने 31 दिसंबर तक राशि जमा कराने के निर्देश दिए है। साथ ही सरकार ने दी यह भी चेतावनी कि 28 अगस्त के आदेश अनुसार की संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दअसल अगस्त महीने में राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ नहीं देगी। सरकार के वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि NPS के लिए काटे गए पैसे को निकालने पर रोक लगा दी है।
NPS से निकाली राशी कहा जमा करवाए
राज्य कार्मिको को NPS से पेसे निकालने के बाद अब उन पेसे को वापस जमा करवाना है कार्मिको द्वारा एनपीएस के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 28.082022 तक आहरण की गई राशि को दिनाक 31.12. 2022 तक अधिकतम चार किस्तों में बजट मंद 8009-01-101-03 में जमा कराई जानी है। राशि को कार्मिक द्वारा GPF 2004 Deduction मे एकमुक्त या अधिकतम 4 किश्तों मे दिनांक 31.122022 तक जमा करवा सकता है
एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में कार्मिक के डेशबोर्ड पर NPS Withdrawal Recovery के नाम से यूटिलिटी उपलब्ध करवाई गई है। सम्बन्धित कार्मिक अपनी SSO आईडी से उक्त राशी को जमा करवा सकते है नीचे हम आपको सम्पूर्ण प्रोसेस बता रहे है
NPS से निकाली राशी केसे जमा करवाए
NPS की राशी जमा करवाने के लिए एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में कार्मिक के डेशबोर्ड पर NPS Withdrawal Recovery के नाम से यूटिलिटी उपलब्ध करवाई गई है। जिसकी सम्पूर्ण स्टेप हम आपको बता रहे है
- सबसे पहले कार्मिक SSO सर्च कर अपनी स्वयम की SSO ID से लॉग इन करना होगा
- आईडी से लॉगिन करने के पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल ऑपन करने पर एम्प्लॉई देशबोर्ड पर NPS Withdrawal Recovery पर क्लिक करना है
- यंहा कार्मिक को उनके द्वारा निकाली एनएसडीएल से आहरित राशि एवं दिनाक स्वत प्रदर्शित होगी जो उनके द्वारा निकाली गई है ।
- उक्त निकाली गई राशि को कार्मिक द्वारा GPF 2004 Deduction मे एकमुक्त या अधिकतम 4 किश्तों मे दिनांक 31.122022 तक जमा करवा सकता है
SIPF पोर्टल पर चालान बनाते समय निम्न विशेष ध्यान रखने योग्य बाँते
एसआईपीएफ पोर्टल पर उपर्युक्तानुसार चालान बनाते समय Remarks कॉलग में कार्मिक द्वारा अपनी एम्प्लॉई आईडी एवं प्रान नम्बर का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जायें। तत्पश्चात कार्मिक एनपीएस आहरण की राशि Transaction Type कॉलम ऑनलाईन / ऑफलाईन विकल्प का चयन कर ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवा सकता है।
उक्त प्रक्रिया में यदि कोई प्रकरण ऐसा ध्यान में आये जिसमे किसी कार्मिक द्वारा एनपीएस आहरण तो लिया गया है परमुक्ति युटिलिटी में आहरण विषयक विवरण प्रदर्शित नहीं हो रहा है या आहरण नहीं लेने पर भी उक्त युटिलिटी में आहरण विषयक सूचना प्रदर्शित हो रही है या कोई त्रुटिपूर्ण सूचना प्रदर्शित हो रही हो तो उसे एनएसडीएल पोर्टल से सत्यापन पश्चात संबंधित जिला कार्यालय एसआईपीएफ पोर्टल पर यूटिलिटी में डीआर / सीआर पोस्टिंग के माध्यम से उसे अद्यतन कर सकता है।
एनपीएस अंशदाताओं से उनके द्वारा आहरित एनपीएस आंशिक आहरण राशि की दिनांक 31.12.2022 तक अनिवार्य रूप से जमा करवाना है जिसे अधिकतम चार किस्तों में जमा करवाया जा सकता है
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