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New Transfer Policy : केंद्र सरकार की तर्ज पर नई ट्रांसफर पॉलिसी, 3 साल से पहले नहीं होगा तबादला

New Transfer Policy : केंद्र सरकार की तर्ज पर नई ट्रांसफर पॉलिसी, 3 साल से पहले नहीं होगा तबादला  राजस्थान राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है। पॉलिसी बनने के पश्चात ट्रांसफर इसी पॉलिसी के तहत किए जाएंगे। विषय पूर्व में राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का वादा किया था। लेकिन वह पॉलिसी बनाने का वादा पूरा नहीं कर पाई।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का कार्य तेज कर दिया है। ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सरकार ने SOP जारी की गई है SOP के अनुसार कर्मचारियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ट्रांसफर पॉलिसी में विभिन्न अन्य प्रावधान किए गए हैं।

नवीन ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार प्रदेश में अब 3 साल से पहले तबादले नहीं होंगे। इसके साथ में सभी राज्य कर्मचारियों को 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना अनिवार्य होगा। नवीन एस ओ पी के अनुसार कर्मचारियों को ट्रांसफर से पूर्व ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन करने के पश्चात संबंधित विभाग के द्वारा कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी।

New Transfer Policy
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इस पॉलिसी के लागू होने के बाद प्रदेश में तीन साल से पहले तबादला नहीं होगा। इसके साथ-साथ सभी सरकारी कर्मचारियों को 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा। राज्य सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सबसे पहले राज्य कर्मियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगा। राज्य कर्मचारी को 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा। एसओपी के अनुसार सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफर से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन के बाद संबंधित विभाग की एक टीम उन कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग के लिए दिव्यांग, विधवा, एकल नारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, रोगअसाध्य रोग से संबंधित व पीड़ित शहीद के आश्रित सदस्य, डार्क जॉन या दूरस्थ स्थान पर नियत अवधि तक कार्य कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ट्रांसफर के लिए प्रत्येक विभाग के हर साल 1 जनवरी से 30 जनवरी तक अपने-अपने विभाग के सभी ऑफिस या कार्यालय में खाली पदों की सूची पोर्टल पर देना। अनिवार्य होगा इस सूची के आधार पर संबंधित विभाग के द्वारा कर्मचारियों से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 1 मार्च से 30 मार्च तक की अवधि में काउंसलिंग होगी। वह नियम अनुसार 30 अप्रैल तक सूची जारी की जायगी।

राजस्थान की नई ट्रांसफर पॉलिसी के मुख्य बिंदु

  1. कर्मचारी को 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में काम करना होगा।
  2. किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगा।
  3. कर्मचारियों की संख्या के आधार पर दो कैटेगरी बनेगी (2000 से अधिक संख्या वाले विभाग को A केटेगिरी में, तथा इससे कम संख्या वाले विभागों को B कैटेगरी में रखा जाएगा।
  4. सम्बन्धित विभाग के द्वारा सूचना प्रोधीगिकी विभाग की मदद से आवश्यकतानुसार ऑनलाइन पोर्टल तैयार कराया जायेगा।
  5. तबादला कार्यवाही पर कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर ही भेजा जाएगा।
  6. जनवरी माह में 1 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन खाली पदों का विवरण पोर्टल पर दर्शाया जाएगा।
  7. फरवरी माह की एक से 28 फरवरी तक कर्मचारी तबादला हेतु आवेदन कर सकते है।
  8. ट्रांसफर के लिए 1 मार्च 31 मार्च तक काउंसलिंग की जाएगी।
  9. 30 अप्रैल तक स्थानांतरण कैसे जाएंगे।
  10. काउंसलिंग में विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के परिजन व दिव्यांगजन कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी।

 

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