राजस्थान वन सम्पदा क्विज
राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों को तीन भागों में बांटा गया है।
आरक्षित वन या संरक्षित
इन वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इनमें किसी वन सम्पदा का दोहन नहीं कर सकते हैं।
सुरक्षित वन या रक्षित
इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छुट देती है।
अवर्गीकृत वन
इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन सम्पदा का दोहन किया जा सकता है।
राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की गई है । साथ ही राजस्थान वन पर्यावरण निति घोषित
करने वाला देश का पहला राज्य हो गया!
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